सिक्योरिटी एक्ट और एक्जिम पॉलिसी -
कंपनी सेक्रेटरी कंपनी, शेयर धारकों, निदेशकों व सरकार के बीच एक धुरी के रूप में कार्य करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति कंपनी का एक्सटर्नल अफेयर्स मॉनिटर होता है। कंपनी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट तथा एक्जिम पॉलिसी के तहत कंपनी सेक्रेटरी को ही प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है।